डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला: जन्मजात नागरिकता का अधिकार समाप्त

नई दिल्ली: यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप में बदलाव का निर्णय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप (US Birthright Citizenship) से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने 150 साल पुराने नागरिकता कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 20 फरवरी 2025 के बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को जन्मजात नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा।

प्रवासी माता-पिता के बीच होड़, जल्द जन्म देने का विकल्प
इस बदलाव के प्रभाव को लेकर अमेरिका में रह रहे कई माता-पिता, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, अपने बच्चों को 20 फरवरी से पहले जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कुछ महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी (सी-सेक्शन) का रास्ता अपना रही हैं, खासकर वे महिलाएं जो प्रेग्नेंसी के आठवें या नौवें महीने में हैं।

सर्जरी के विकल्प को लेकर बढ़ रही अस्पतालों में भीड़
न्यूजर्सी और टेक्सास जैसे राज्यों में अस्पतालों में महिलाओं द्वारा जल्दी डिलीवरी के लिए पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया है। टेक्सास के एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि पिछले दो दिनों में करीब 20 कपल्स ने उनसे समय से पहले डिलीवरी के बारे में बात की है।

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और इसका असर
डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यह फैसला लिया है। यह आदेश 20 फरवरी से लागू होगा और इसके बाद अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रह रहे लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं।

भारतीय-अमेरिकी सांसदों का विरोध
इस फैसले को लेकर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने विरोध जताया है। नागरिकता कानून में इस बदलाव को असंवैधानिक बताते हुए सांसद प्रमिला जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय कानून और संविधान की मिसालों के खिलाफ होगा।

एक्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं?
ट्रंप का यह फैसला एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लिया गया है। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे आदेश होते हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति एकतरफा रूप से लागू कर सकते हैं। ये आदेश कानून के समान प्रभावी होते हैं और उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है।

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