बदायूँ। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराना है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है।
उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को सूचित किया कि यथा स्थिति पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्त्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।