मतदाताओं को डराना-धमकाना, प्रलोभन देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ससुंगत धाराओं में दण्डनीय अपराध – अविनाश कृष्ण सिंह
राजनैतिक दल मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगने का प्रयास न करें-जिला निर्वाचन अधिकारी
राजनारायण सिंह की रिपोर्ट
मैनपुरी- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सभी राजनैतिक दल लोक सभा सामान्य निर्वाचन-24 हेतु निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, कोई दल, अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल न हो, जिससे भिन्न जातियों, धार्मिक, भाषाओं, समुदायों के बीच मतभेद हो, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा, मत प्राप्त करने के लिए जाति, संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील न की जाये, किसी भी धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का निर्वाचन गतिविधि के रूप में प्रयोग न किया जाये, सभी दल ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में हों। उन्होने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल किसी भी दशा में किसी
सरकारी भूमि पर प्रचार सामिग्री न लगायें, किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर, प्रचार सामग्री न लगायी जाये, मतदाताओं को घूस देना, डराना-धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपेण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत प्रचार करना आदि को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है, सभी राजनैतिक दल इस पर ध्यान दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात अब बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा, सभा, जुलूस, निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी, निर्वाचक के प्रयोग में लाने वाले वाहनों के भी अनुमति प्राप्त करनी होगी, मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा, 7.6 डेसीबल तीव्रता से ही लाउडस्पीकर से प्रचार कर सकेंगे, रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध रहेगा। उन्होने कहा कि कोई राजनतिक दल ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी के घर के सामने धरना, विरोध प्रदर्शन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लघन माना जायेगा। उन्होने उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि जनपद में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी गठित की जा चुकी है, किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी को विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए उक्त समिति से अनुमति लेनी होगी, कोई भी विज्ञापन बिना अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जा सकेगा, जो भी प्रचार सामग्री पम्पलेट, झंडे, बैनर, पोस्टर राजनैतिक दल प्रयोग में लायेंगे उन पर मुद्रक, प्रकाशक, प्रिटर्स का नाम, पता, संख्या प्रत्येक दशा में अंकित करनी होगी। उन्होने बताया कि नाम-निर्देशन पत्र 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कलेक्ट्रेट में स्थित जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में प्राप्त किये जाएंगे, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी, दि. 22 अप्रैल को नाम-निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे, दि. 07 मई को मतदान एवं 04 जून को मतगणना होगी।
पुलिस अधीक्षक बिनोद कुमार ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें, निर्वाचन में धन-बल, अवैध शराब के प्रचलन पर विशेष नजर रखने हेतु जनपद में फ्लाईंग स्क्वाइड टीम कियाशील हैं, जनपद के बार्डर से आने वाले वाहनों की गहनता से चैकिंग करायी जा रही है, लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही भी संचालित है, निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकुशल सम्पन्न कराने के पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां प्रारंभ की हैं, गत् निर्वाचनों में विघ्न डालने वालों, शरारती तत्वों को चिन्हित कर पाबंदी की कार्यवाही संचालित है।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नियो बन्धु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष आशुतोष कुमार, जिला बिकास अधिकारी अजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक सत्येन्द्र कुमार, उप जिला मुख्यालय साबर, मोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, ग्रैगोर, अभिषेक कुमार, सामी शर्मा, नीरज कुमार स्टूडियो, प्रसून कश्यप, आर.एन. वर्मा, सुप्रिया गुप्ता, डिप्टी डिप्टी गोपाल शर्मा, ध्रुव शुक्ला, बी.जे.पी. भूपेन्द्र यादव, विशाल बाल्मीक, सपा से राजीव कुमार, कांग्रेस से विनीता शाक्य, बहुजन समाज पार्टी से प्रेमचन्द्र शाक्य, आम आदमी पार्टी से संतोष गौतम, अपना दल एस से गौरव पाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गौरव पाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गौरव आदि शामिल रहे।