“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत को आरोपी को मिली 9 माह की जेल और 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रवि यादव
मीर्जापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” ने जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की और उन्हें कोर्ट में पेश किया।
इस अभियान में थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-106/2009 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने गवाहो को पेश किया जिसके बाद मामलें में अधिवक्ता काशीनाथ दुबे, विवेचक-उप निरीक्षक वी.के.राय, कोर्ट मुहर्रि-मुख्य आरक्षी सतीश कुशवाहा व पैरोकार-मुख्य आरक्षी श्यामजी यादव ने प्रभावी पैरवी की वायु नन्दन मिश्र-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, कक्ष संख्या-04 , मीरजापुर ने थाना कछवां पर पंजीकृत आरोपी शिव बहादुर सिंह पुत्र पन्नालाल सिंह निवासी मितई थाना कछवां जनपद मीरजापुर को 09 माह के कठोर कारावास व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदण्ड राशि जमा ना करने पर 20 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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