रामपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देंशानुसार 9 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जिसके सम्बन्ध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 2/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विजय कुमार-द्वितीय द्वारा आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की गयी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को लगवाकर उनका निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर करवाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक प्राधिकरण रश्मि रानी ने बताया कि आगामी 6 दिसम्बर 2023, 7 दिसम्बर एवं 8 दिसम्बर 2023 को विशेष लोक अदालत के अन्तर्गत लघु वाद के मामलों का निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।