रामपुर। थाना स्वार पुलिस ने गौकशी के आरोप में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस, पशु वध करने के उपकरण और दो मोटरसाइकिल बरामद की गईं।
मुठभेड़ का विवरण
20-21 मार्च 2025 की रात थाना स्वार पुलिस को सूचना मिली कि हडपुरा तालाब के पास दो व्यक्ति प्रतिबंधित पशुओं का वध करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त इरफान पुत्र अबरार के दाहिने पैर और एचएस सुलेमान पुत्र अफसर के बाएं पैर में गोली लग गई। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
बरामदगी का विवरण
02 अवैध तमंचे (315 बोर)
04 जिंदा कारतूस (315 बोर) एवं 01 खोखा कारतूस
पशु काटने के उपकरण (रस्सी, प्लास्टिक बोरी, कुल्हाड़ी, छुरी, बांका, लकड़ी)
02 मोटरसाइकिल (UK18R64xx स्प्लेंडर प्लस, UK18H01xx सुपर स्प्लेंडर)
पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा
गिरफ्तार अभियुक्तों ने 9 मार्च 2025 को हाईवे स्टोन क्रेशर के पास कोसी नदी की झाड़ियों में गौकशी करने की बात स्वीकार की। इस मामले में अन्य साथियों के शामिल होने की भी जानकारी दी गई। इस घटना को लेकर पहले ही थाना स्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था (मु.अ.सं. 93/25, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम)।
गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते
इरफान पुत्र अबरार, निवासी ग्राम दुंदावाला नरपतनगर, थाना स्वार, जनपद रामपुर।
(एचएस 04/B) सुलेमान पुत्र अफसर, निवासी ग्राम दुंदावाला नरपतनगर, थाना स्वार, जनपद रामपुर।
अपराधिक इतिहास
एचएस सुलेमान पुत्र अफसर
गौवध अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गुण्डा अधिनियम के तहत 9 मुकदमे दर्ज।
इरफान पुत्र अबरार
गौवध अधिनियम के तहत 3 मुकदमे दर्ज।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
थाना स्वार प्रभारी कुलदीप सिंह एवं उनकी पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
थाना स्वार पुलिस की यह बड़ी सफलता है, जिससे गौकशी में शामिल इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।