Badaun News: 18 मार्च तक करें पराविधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन

बदायूँ: 04 मार्च। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तृतीय ने जानकारी देते बताया कि आम जनमानस को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद व तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक स्थानीय व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय हेतु 20 व जनपद की प्रत्येक तहसील के लिए चार-चार पराविधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहे है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा वह स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक अपने आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बदायूं में 18 मार्च 2025 तक सीधे या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक को साक्षर होना चाहिए तथा मैट्रीकुलेट अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी। अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बदायूं से ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति हेतु शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीगण एवं वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्य परास्नातक के छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक व फिजीशियन, छात्र एवं विधि छात्र (उनके अधिवक्ता पंजीकृत होने तक) आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त गैर-राजनैतिक, सेवा-उन्मुख गैर-शासकीय संगठनों एवं क्लबों के सदस्य, महिला पड़ौस समूह, मैत्री संघम और अन्य स्वयं सहायता समूहों (हाशिए पर एवं निःशक्त समूहों सहित) के सदस्यगण, कारागार में लम्बी अवधि की सजा काट रहे अच्छा व्यवहार करने वाले शिक्षित बन्दीगण, ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में उपयुक्त समझे, वह भी आवेदन कर सकते हैं।

एडीजे ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

बदायूँ: 04 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार शिव कुमारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को जनपद के जिला कारागार बदायूँ का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ऐसे निरूद्ध बन्दी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436क से अच्छादित है तथा अपनी आधी सजा से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं उससे सम्बन्धित बंदियों की सूची व इनकी रिहाई के सन्दर्भ में किये गये कार्यवाही उपलब्ध कराये जाने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया जिला कारागार बदायूं में पाकशाला एवं समस्त बैरिकों का निरीक्षण किया तथा निरन्तर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया, उनके विधिक सहायता के बारे में पूछताछ की गयी तथा उनको विधिक सहायता हेतु जागरूक भी किया गया। इसी क्रम में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बन्दियों को दवा उपलब्ध कराने, एवं महिला कैदियों से एक-एक कर पूछताछ की गयी इसी कम में महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया साथ ही जिला कारागार में स्थित चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया चिकित्सालय में भर्ती बन्दियों से पूछताछ की गयी।
इसके अतिरिक्त 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकद्दमा दायर होने से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसी कम में निरीक्षण के दौरान कारागार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, संजीव कुमार, चीफ एल०ए०डी०सी०, ब्रहमानन्दन गौतम, डिप्टी चीफ एल०ए०डी०सी०, सत्यवीर सिंह, अस्टेिंट एल०ए०डी०सी०, श्री राकेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, अस्टेिंट एल०ए०डी०सी०, कुमारी कशिश सक्सेना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, कुंवर रणंजय सिंह, उपकारापाल श्री मो० खालिद, चिकित्साधिकारी, डॉ० प्रेमपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

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