BREAKING: “विकलांगता के कारण किसी को न्यायिक सेवा से बाहर नहीं रखा जा सकता”: सुप्रीम कोर्ट ने MP नियम को खारिज किया जो दृष्टिहीनों को रोकता था
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल विकलांगता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए विचार करने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता और राज्य को उन्हें समावेशी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।
कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कोई भी उम्मीदवार केवल अपनी विकलांगता के कारण विचार से वंचित नहीं किया जा सकता।” कोर्ट ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी पात्रता के मूल्यांकन में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जो कि ‘राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016’ के तहत हो।
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों के उस प्रावधान को खारिज कर दिया, जो दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में भर्ती से बाहर रखता था। कोर्ट ने कहा कि “दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा के चयन में भाग लेने के लिए योग्य हैं।”
विशेष भर्तियों के लिए निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 6A को खारिज कर दिया, जिसमें दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में भर्ती से बाहर रखा गया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सेवा नियमों के नियम 7 को भी खारिज किया, जो तीन साल का अभ्यास या 70% का कुल अंक अनिवार्य करता था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
राजस्थान न्यायिक सेवा में भी आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने उन विकलांग उम्मीदवारों के लिए भी आदेश दिए जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए आवेदन किया था और जिनके लिए एक अलग कट-ऑफ लागू नहीं किया गया था। कोर्ट ने उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।
यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में कार्य करने का समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के।