उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को दी मंजूरी

शराब की दुकानों के लाइसेंस अब ई-लॉटरी से मिलेंगे, पुराने लाइसेंस का नहीं होगा नवीनीकरण

  • मंजय वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस अब ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने इस बार पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण (रिन्यूवल) की अनुमति नहीं दी है, हालांकि 2026-27 में यह विकल्प उपलब्ध रहेगा।

नई नीति के तहत, सरकार ने 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है।

नई आबकारी नीति की प्रमुख बातें:
✔ लाइसेंस वितरण: अब ई-लॉटरी से होगा, पुराने लाइसेंस धारकों को स्वतः नवीनीकरण का लाभ नहीं मिलेगा।
✔ लाइसेंस की सीमा: कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगे।
✔ नई पैकिंग: अब विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी।

सरकार का मानना है कि इस नीति से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, नए आवेदकों को भी लाइसेंस प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा।

 

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