हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर, पंचायती जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इन निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि कुछ फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है, जबकि कुछ फैसले मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए गए हैं।
पंचायती भूमि पर मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, जिन लोगों के पास 20 साल से पुराना मकान है और वह पंचायती भूमि पर बने हुए हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह व्यवस्था 500 वर्ग गज तक की भूमि के लिए लागू होगी, और यह 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दी जाएगी। इस निर्णय के लिए अब कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे।
आढ़तियों को मिलेगी राहत
कैबिनेट बैठक में आढ़तियों को भी बड़ी राहत दी गई। आढ़तियों ने शिकायत की थी कि रबी खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए, आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जाएगी।
वन्य जीव सुरक्षा नियम 2024 की मंजूरी
इसके अलावा, हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम 2024 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
बजट सत्र और निकाय चुनावों पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट मीटिंग में आगामी बजट सत्र पर भी चर्चा हुई है और इसके लिए सीएम को सभी अधिकार सौंपे गए हैं। वहीं, निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी।