सीतापुर जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, 18 साल बाद फिर शुरू होगा मुकदमा
पापड़ फैक्टरी पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप
सीतापुर : सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। 18 साल पहले सपा शासन के दौरान पापड़ फैक्टरी पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में उनके खिलाफ एक नया मुकदमा शुरू होगा।
कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज की
मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मामले की फिर से विवेचना (जांच) के आदेश दिए हैं। पीड़ित जुल्फेकार खां का आरोप है कि आजम खान ने 5 लाख रुपये का चंदा मांगा था, और चंदा न देने पर उनकी पापड़ फैक्टरी, सेलर और आटा चक्की पर बुलडोजर चलवाया।
मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था
यह मामला 10 जुलाई 2007 को एसपी के आदेश पर गंज थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें रंगदारी मांगने, धमकाने, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप थे। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने जांच के आदेश दिए
पीड़ित के अधिवक्ता अवधेश अग्रवाल ने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर जांच को फिर से शुरू करने के आदेश दिए।
सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं आजम खान
गौरतलब है कि आजम खान पहले से ही सीतापुर जेल में बंद हैं, जहां उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा मिली हुई है। इस नए आदेश के बाद उनके कानूनी संकट और बढ़ सकते हैं।