बदायूँ: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
आवेदन की प्रक्रिया और पोर्टल की जानकारी
बदायूँ: परियोजना अधिकारी डूडा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में निदेशक मिशन निदेशालय सूडा और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यूनीफाईड वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका लिंक https://pmaymis.gov.in/pmaymis2_2024/pmaydefault.aspx है। आवेदकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसमें वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं।
विशेष वर्गों को मिलेगा लाभ
इस योजना में विशेष रूप से विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े कामगारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और निर्माण श्रमिकों, झुग्गियों और चॉल के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।
आवेदकों का सत्यापन और चयन प्रक्रिया
जिला और निकाय स्तर पर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और आवेदकों के चयन की प्रक्रिया की जाएगी। वे लाभार्थी जिनके माता-पिता को पहले कभी किसी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिला है, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वे लाभार्थी जिनके माता-पिता को पहले आवासीय योजना का लाभ मिला है, उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा।
आय सीमा और पात्रता की शर्तें
परिवार की वार्षिक आय ₹3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन परिवारों को पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना से लाभ मिला है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के समय लाभार्थी से एक स्व-घोषणा भी प्राप्त की जाएगी।
आधार और लॉक-इन अवधि
इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सहित) के पास आधार और वर्चुअल आई.डी. होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवास पूरा होने के बाद पांच साल तक एक अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी, जिसके दौरान लाभार्थी मकान को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे।