सिरसा: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के आम चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में सभी मतदान केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा प्रतिबंध:
जिला में 19 जनवरी को होने वाले मतदान के दिन मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में विभिन्न सुरक्षा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इनमें आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भल्ला, रॉड, हॉकी, चेन और अन्य हथियारों के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे ईंटें और पत्थर के टुकड़े, ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री, माचिस, लाइटर, सिगरेट, बलेड, चाकू, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी के छल्ले, पेन, पेंसिल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विशेष छूट:
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, लाठी लेकर चलने वाले दिव्यांग/अक्षम व्यक्तियों और सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार कृपाण रखने की छूट देगा।
नियमानुसार कार्रवाई:
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।