लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियां मनमाने तरीके से कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकेंगी। सरकार के नए आदेश के तहत, कर्मियों को हर महीने एक तय तारीख पर उनका मानदेय दिया जाएगा और किसी भी कर्मी को निकालने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी।
इसके अलावा, अब आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखने के लिए किसी भी तरह का अवैध पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति अब सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और नियमित हो।
यह कदम आउटसोर्सिंग कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाली किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए उठाया गया है।