दिल्ली-NCR में जारी रहेंगे GRAP-4 के प्रतिबंध, स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार; SC ने दिए ये सुझाव

दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रदूषण के कारण बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार के ‘सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड’ (CAQM) को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और दोपहर के खाने की सुविधाएं नहीं हैं, जो उनकी पढ़ाई में बाधा डाल रही हैं।

कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की बंदी से छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच, दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखा गया है। सोमवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खतरनाक’ से ‘अस्वस्थ’ स्तर पर आ गया, जिससे कुछ राहत मिली है।

हालांकि, GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ये प्रतिबंध शहर में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी माने जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में निर्माण कार्यों पर रोक, अवैध निर्माण की गतिविधियों पर सख्ती, और वाहनों की आवाजाही पर कड़े नियम शामिल हैं।

दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों से इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि छात्रों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो सके।

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