उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि योग्य भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर एक अहम फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार, अब से खेती की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना होगा। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण कार्य होता पाया गया, तो उसे तत्काल रोका जाएगा।
सरकार का यह कदम शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के संरक्षण और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।