अब सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को नहीं होगी LLB डिग्री की जरूरत

दिल्ली – जाते-जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पत्रकारों को बड़ी राहत दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। CJI चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री अनिवार्य क्यों थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब इस नियम में बदलाव किया गया है और पत्रकारों को एलएलबी की शर्त से छूट मिल गई है।

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