रामपुर: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामपुर की स्वार कोतवाली पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जया प्रदा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में जया प्रदा पर एक फेक वीडियो को आधार बनाकर केस दर्ज किया गया था, जिसे पुलिस ने कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश किया।
आज कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, जज ने जया प्रदा को बरी कर दिया और कहा कि इस मामले में पेश किए गए सबूत अविश्वसनीय थे। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि जया प्रदा के खिलाफ यह मामला उस समय दर्ज हुआ था जब वे 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थीं। इस फैसले से जया प्रदा और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।