लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए पंजाब प्रांत के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, एक अदालत के अधिकारी ने शनिवार को कहा।
ईशनिंदा, विशेष रूप से पैगंबर का अपमान, पाकिस्तान में मौत की सजा वाला अपराध है।
अदालत के अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “सराय आलमगीर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शाहबाज इकबाल तरार ने शुक्रवार को इरफान (जो एक ही नाम से जाना जाता है) को पैगंबर का अपमान करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई।”
उन्होंने कहा कि अदालत ने संदिग्ध को दोषी ठहराया और उस पर 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर सराय आलमगीर के निवासी इरफान को इस साल पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके कथित तौर पर ईशनिंदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।