रामपुर मे  14 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 

रामपुर: जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वारा प्रेस वार्ता में आमजनता को अवगत कराया गया कि 14 सितम्बर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद, श्रम आदि लम्बित वादों के साथ ही साथ बैंक वसूली संबंधी, जल कर, विद्युत के प्रकरण एवं प्रीलिटीगेशन स्टेज वैवाहिक वादों का भी निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 11, 12 एवं 13 सितम्बर 2024 को लघु अपराध की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वादकारी अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विवादों को निपटाकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। आर्थिक समाजिक व न्यायिक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आरबीट्रेशन के मध्यस्तता मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जजशिप रामपुर द्वारा लम्बित/चिन्हित वाद 5674, प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण वसूली एवं अन्य प्रशासनिक चिन्हित 61311 मामलें चिन्हित किए गए हैं। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजनता से अपील करते हुए कहा कि जिसका मुकदमा/वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत नहीं है, वह राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वयं एवं अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित कर मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकता है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 12 एवं 13 सितम्बर 2024 को आपराधिक मामलों लघु अपराध की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वादकारी अपने छोटे-छोटे वाद जिसमें जुर्मानें के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, नियत कर निस्तारण करायें।
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