सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के वैवाहिक विवाद मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 9 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

मौर्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें दीपक कुमार स्वर्णकार नामक व्यक्ति द्वारा दायर मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, जिसने संघमित्रा का पति होने का दावा किया था।

इससे पहले, एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने एक व्यक्ति को परेशान करने और धमकी देने से संबंधित मामले में स्वामी प्रसाद और संघमित्रा को फरार घोषित किया था।

शिकायत में, पत्रकार होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि संघमित्रा ने 2019 के संसदीय चुनावों से पहले बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार उससे शादी की थी और उसे आश्वासन दिया था कि वे चुनावों के बाद इसे सार्वजनिक करेंगे।

लेकिन चुनाव के बाद वह सांसद बन गई और तब से वह और उसके पिता पुलिस और निजी गुंडों की मदद से उसे परेशान करने लगे हैं, दीपक ने अपनी शिकायत में कहा है। स्वामी प्रसाद और संघमित्रा ने इन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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