विपक्ष ने वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया; इसे ‘कठोर’ और संविधान पर हमला बताया

नई दिल्ली, 8 अगस्त। विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे ‘कठोर’ और ‘संविधान पर हमला’ बताया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विधेयक पेश करने की अनुमति मांगे जाने के तुरंत बाद, वेणुगोपाल – जिन्होंने इसे पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया था – ने सरकार पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने और इसके माध्यम से संघीय व्यवस्था पर हमला करने का आरोप लगाया।

वेणुगोपाल ने कहा, “यह एक कठोर कानून है और संविधान पर एक मौलिक हमला है।”

उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को उसकी विभाजनकारी राजनीति के लिए सबक सिखाया है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वह इसी पर कायम है।

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और ऐसे अन्य निकायों में गैर-मुसलमानों की नियुक्ति मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है।

इसका विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विधेयक विभाजनकारी, संविधान विरोधी और संघवाद विरोधी है।

विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, “यह संविधान, धार्मिक अल्पसंख्यक और संघवाद के खिलाफ है। यह हर संभव तरीके से न्याय को नकारता है।”

वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने वाले विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना भी है।

इसे मंगलवार रात लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया।

अपने उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने के लिए है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

विधेयक में बोहरा और अगाखानियों के लिए औकाफ के एक अलग बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।

इसका उद्देश्य ‘वक्फ’ को “कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ” के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है।

इसका एक उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देने के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार म्यूटेशन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया स्थापित की गई है।

वक्फ अधिनियम, 1995 को ‘वाकिफ (ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है)’ द्वारा ‘औकाफ (वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति)’ को विनियमित करने के लिए लाया गया था।

कानून में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था।

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