आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश; विपक्ष ने विधायी क्षमता पर सवाल उठाए

नई दिल्ली। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को मजबूत करने के लिए एक विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने इस उपाय की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। विधेयक का विरोध करते हुए मनीष तिवारी (कांग्रेस) ने कहा कि संविधान की सूची 1 या सूची 2 में केंद्र और राज्य के विषयों से संबंधित कोई भी प्रविष्टि आपदा प्रबंधन के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को आपदा प्रबंधन के मुद्दे को शामिल करने के लिए समवर्ती सूची में संशोधन करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि कानून की विधायी शक्ति को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि “व्युत्पन्न विधायी शक्ति” पर आधारित कोई भी कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में केंद्र को दी गई नियम बनाने की शक्ति राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करती है। सौगत राय (टीएमसी) ने कहा कि अधिकारियों की बहुलता भ्रम पैदा करेगी। बाद में विधेयक को ध्वनि मत से पेश किया गया।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पेश करने वाले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्यों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और आपदा प्रबंधन राज्यों की पहली जिम्मेदारी है। विधेयक के कथन और उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, 2005 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे विधेयक में संशोधित करने की बात कही गई है, आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्माण के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र स्थापित करना था। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कुछ प्राधिकरण और समितियाँ स्थापित की गईं।

विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने और पिछली आपदाओं से सीख लेने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा कि अब अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने का प्रयास करता है। विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे कुछ पूर्व-अधिनियम संगठनों को वैधानिक दर्जा भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करना भी है।

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