रांची। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों को 26 जुलाई से अयोग्य घोषित कर दिया। शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झामुमो के लोबिन हेमब्रोम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य घोषित करने का आदेश आया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भाजपा ने स्पीकर न्यायाधिकरण में हेमब्रोम और पटेल के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की थी।
हेमब्रोम ने झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हंसदक को चुनौती देते हुए राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि, दोनों चुनाव हार गए थे।
अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने गुरुवार को फैसला सुनाया।