रामपुर. जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देश पर सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक नगरीय क्षेत्र में भारवाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील में एसडीएम और क्षेत्राधिकारी की निगरानी में टीमों का भी गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भार वाहनों के प्रवेश के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन भी कराया जा रहा है। तहसील स्वार क्षेत्र के अंतर्गत दो दिनों के भीतर 96 भार वाहनों का मोटर ह्वीकल एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया है। एसडीएम स्वार अवनीश कुमार ने बताया कि तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक निर्देशों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है।प्रशासनिक स्तर से तय समय सीमा के भीतर नो एंट्री की व्यवस्था प्रभावी बनाई गई है इसलिए नो एंट्री के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भार वाहनों पर चालान करने की कार्रवाई की जा रही है।