कोलंबो। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि वह इस महीने के अंत से पहले अगले राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा।
चुनाव आयोग के अध्यक्ष आर एम ए एल रत्नायके ने कहा कि चुनाव आयोग को 17 जुलाई के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा करने का कानूनी अधिकार होगा।
चुनाव आयोग ने मई में कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे।
रत्नायक ने कहा कि आयोग वर्तमान में 2024 के चुनावी रजिस्टर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो चुनाव का आधार होगा। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित सूची के अनुसार 17 मिलियन से अधिक लोग चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे।
उनकी यह टिप्पणी चुनाव कराने को लेकर सोमवार को होने वाले एक अदालती मामले से पहले आई है।
पिछले सप्ताह एक व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय से आग्रह किया गया था कि संविधान में अनुच्छेद 30(2) और 82 के बारे में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में अस्पष्टता पर स्पष्टीकरण दिए जाने तक चुनाव को रोक दिया जाए।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ करेगी।
जबकि 30(2) ने 2015 में अपनाए गए 19वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल को छह से पांच साल तक सीमित कर दिया था, लेकिन 82वें संशोधन को बदलने के लिए कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जनमत संग्रह के माध्यम से छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कार्यकाल अवधि पर स्पष्टता मांगी।
विपक्ष ने मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पर चुनाव को स्थगित करने और हारने के डर से अपना राष्ट्रपति पद जारी रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
विक्रमसिंघे ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि चुनाव योजना के अनुसार ही होंगे।