फरीदाबाद में पुलिस हिरासत में मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से मांगा जवाब, पुलिस ने दी थी यह दलील

सुप्रीम कोर्ट उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिनकी हिरासत में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीबी वराले की पीठ ने मृतक के भाई आनंद राय कौशिक की याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिनकी हिरासत में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीबी वराले की पीठ ने मृतक के भाई आनंद राय कौशिक की याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। वकील राहुल गुप्ता के जरिये दायर याचिका में आनंद राय कौशिक ने पिछले साल 28 नवंबर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

2013 में हुई थी मौत
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 25 जुलाई, 2013 को उनके भाई सतेंद्र कौशिक की फरीदाबाद के एनआईटी पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। आनंद कौशिक ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने उनके भाई को एक होटल मैनेजर की शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज किए बगैर ही हिरासत में ले लिया था।

होटल मैनेजर ने सतेंद्र कौशिक पर बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि सतेंद्र कौशिक ने पुलिस स्टेशन के शौचालय की खिड़की से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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