सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लागू रहेगा

नई दिल्ली। सिनेमा घरों में खुले रूप से बिकने वाले पॉपकॉर्न पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 5% ही लागू होगी, जैसा कि रेस्तरां सेवाओं पर लागू होता है। यदि पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक समग्र आपूर्ति माना जाएगा। इस स्थिति में, कर मुख्य आपूर्ति, यानी फिल्म टिकट, की लागू दर के अनुसार लगाया जाएगा।

यह स्पष्टीकरण हाल ही में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में दिया गया, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में आयोजित किया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश से नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न के वर्गीकरण और जीएसटी दर को लेकर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया था। बैठक के बाद, वित्त मंत्री ने मीडिया को जानकारी दी कि पॉपकॉर्न पर कर के संबंध में कोई वृद्धि या बदलाव नहीं किया गया है।

पॉपकॉर्न पर लागू जीएसटी दरें
. खुले में बिकने वाला नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न: 5% जीएसटी।
. पहले से पैक और लेबल वाले स्नैक्स: 12% जीएसटी।
. चीनी और कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न: 18% जीएसटी।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी नियमों के तहत, नमकीन और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि चीनी कन्फेक्शनरी और कारमेलाइज्ड उत्पादों पर उच्च जीएसटी दरें लागू होती हैं।

इस स्पष्टीकरण से उपभोक्ताओं और सिनेमा मालिकों को कराधान के नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

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