यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोग दोषी करार, एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला
लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, कई आरोपियों को दोषी ठहराया
लखनऊ, 2 जनवरी : उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में, लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सजा का फैसला सुनाया है।
28 आरोपियों को दोषी ठहराया
एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मामले में शामिल आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, और जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, और 506 के तहत दोषी ठहराया है।
देशद्रोह की धारा पर सुनवाई नहीं हुई
हालांकि, देशद्रोह की धारा 124A के तहत सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निलंबित कर रखा है। इस फैसले से कासगंज हत्याकांड में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोपों को साबित किया गया है।
कुछ आरोपियों को बरी किया गया
कोर्ट ने नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया।
एफआईआर और मृतक आरोपी
इस मामले में 19 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है, जिसके कारण उसे भी मामले से बाहर रखा गया है।
यह फैसला कासगंज हत्याकांड में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके बाद अब इस मामले के बाकी कानूनी पहलुओं पर कार्रवाई की जाएगी।