बदायूँ: जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025 में 14 जनवरी (मंगलवार) को घोषित निर्बंधित अवकाश के स्थान पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।